हरियाणा में निजी सुरक्षा एजेंसियों को 1 नवंबर से मिलेंगे ऑनलाइन लाईसेंस

चंडीगढ़। हरियाणा में अब निजी सुरक्षा संचालकों को निजी सुरक्षा एजेंसियों (विनियमन) अधिनियम (पीएसएआरए) के तहत नया लाइसेंस लेने या नवीनीकरण के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। हरियाणा पुलिस द्वारा ऐसे सभी आवेदन 1 नवंबर, 2020 से वेब पोर्टल https://psara.gov.in/ पर ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे।

Private security agencies to get online licenses in Haryana

Chandigarh. Private security operators in Haryana will no longer be required to take a new license or go to the controlling authority office for renewal under the Private Security Agencies (Regulation) Act (PSARA). All such applications by the Haryana Police will be accepted online from November 1, 2020 on the web portal https://psara.gov.in/.

हरियाणा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) नवदीप सिंह विर्क हरियाणा निजी सुरक्षा एजेंसियों की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हैं।

एडीजीपी विर्क ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि आवेदक इस संबंध में आवेदन करने के लिए हरियाणा पुलिस की वेबसाइट https://haryanapoliceonline.gov.in/login.aspx पर जानकारी प्राप्त कर साइट पर दिए गए निर्देशों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि इस तरह के लाइसेंस जारी करने या नवीनीकृत करने के लिए सभी प्रकार की मंजूरी ऑनलाइन प्रदान की जाएगी। निजी सुरक्षा एजेंसियां  संबंधित दस्तावेजों के साथ आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं। सत्यापन प्रक्रिया पूरी होते ही लाइसेंस भी ऑनलाइन जारी कर दिया जाएगा।

कंट्रोलिंग अथॉरिटी ने हरियाणा में कार्यरत सभी निजी सुरक्षा एजेंसियों को सलाह देते हुए कहा कि वे निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम की शर्तों का सख्ती से पालन करें।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा हाल ही में निजी सुरक्षा एजेंसियों के लाइसेंस आवेदन ऑनलाइन स्वीकार करने और जारी करने के लिए एक सरकारी वेब पोर्टल लॉन्च किया था। हरियाणा सहित विभिन्न राज्यों को अब एक ही राष्ट्रीय पोर्टल में एकीकृत किया गया है।

 

 

Related posts